सेबी ने निवेशकों को दी राहत: नामांकन विवरणों के बिना एफडी खाते नहीं होंगे फ्रीज

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पहले, यदि निवेशक अपने नामांकन विवरण प्रदान करने में असफल होते थे, तो उनके डिमैट खाते और म्यूचुअल फंड फोलियो फ्रीज हो जाते थे। अब सेबी ने इस नियम को शिथिल कर दिया है। नामांकन विवरणों को जमा करने की अंतिम तिथि अब 30 जून, 2024 है।